खेतड़ी @ बहुत से लोगों ने दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में 170 किमी दूर और जयपुर से उत्तर-पूर्वी दिशा में 150 किमी दूर स्थित खेतड़ी के बारे में सुना भी नहीं होगा। यह मनोरम स्थान राजपूत गौरव का इतिहास-स्थल है जो आज अतीत की लोक कथाओं और किस्सों में सिमट कर रह गया है।
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यह वही खेतड़ी है, जिसकी ओर कभी नरेंद्रनाथ दत्त नाम का शख्स आर्थिक मदद के लिए बार-बार रुख करता और तात्कालिक शासक अजित सिंह बहादुर को लंबे-लंबे पत्र लिखकर अपने विचारों से रू-ब-रू कराता था। नरेंद्रनाथ दत्त उस समय स्वामी बिबिदिशानंद के नाम सेजाने जाते थे। अजित सिंह स्वामी के शिष्य थे और उन्होंने ही विवेकानंद नाम सुझाया था। शिकागो में सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में अपना मशहूर व्याख्यान देने के बाद स्वामी विवेकानंद लौटकर सबसे पहले खेतड़ी ही आए थे।
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खेतड़ी ही वह जगह है जहां बचपन में मोतीलाल नेहरू को लेकर उनके बड़े भाई नंदलाल आए थे। नंदलाल वहां के राजा फतेह सिंह के दीवान बनने से पहले शिक्षक थे। इसी खेतड़ी में नंदलाल ने 1870 में फतेह सिंह की मौत की खबर को छिपा लिया था और पास स्थित अलसीसर से अजित सिंह को नौ साल की उम्र में गोद लेकर उनका उत्तराधिकारी बनवाया था। बाद में नंदलाल आगरा चले गए और अंत में वकालत करने के लिए इलाहाबाद में बस गए, जिनकी विरासत को उनके छोटे भाई मोतीलाल और फिर बाद में मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल ने आगे बढ़ाया।
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खेतड़ी का असली उत्तराधिकारी कौन ?
आज करीब 150 साल बाद भी खेतड़ी उत्तराधिकार के मुकदमों का गवाह बना हुआ है जहां अंदाजन 2,000 करोड़ रु. से ज्यादा कीमत की संपत्ति के मालिकाना हक पर जंग छिड़ी हुई है, जिनमें एक तीन सितारा हेरिटेज होटल है, जयपुर का खेतड़ी हाउस है और शहर में पहाड़ी पर स्थित गोपालगढ़ का किला है जो लावारिस पड़ा हुआ है। यह सारी संपत्ति 1987 में खेतड़ी के आखिरी शासक राय बहादुर सरदार सिंह की मौत के बाद से राज्य के संरक्षण में है।
इस संपत्ति को सरकार ने आखिर क्यों लिया अपने संरक्षण में
सरदार सिंह तलाकशुदा थे जिनका कोई बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से उनके निधन के बाद राज्य सरकार को 1956 में बनाया गया लेकिन शायद ही कभी इस्तेमाल किया कानून राजस्थान एस्चीट्स रेगुलेशन ऐक्ट लागू करना पड़ा और उत्तराधिकारी के अभाव में सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा लेना पड़ा।
असली हकदार कौन ?
इस रियासत से अपनी निकटता का दावा करने वालों को हालांकि अदालतों में बहुत कामयाबी नहीं मिली है। दिल्ली हाइकोर्ट ने 2012 में खेतड़ी ट्रस्ट को बड़ा झटका देते हुए 1987 की उसकी याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें सारी शाही संपत्ति को सरकार की ओर से उसे दिए जाने की बात कही गई थी। याचिका पर 30 साल के दौरान 25 जजों ने सुनवाई की और अंत में सरदार सिंह के 1985 के वसीयतनामे की कानूनी वैधता पर फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि उसे वसीयतनामे की असलियत पर शक है। इस फैसले के खिलाफ ट्रस्ट की अपील को एक खंडपीठ ने मंजूर कर लिया था।
लेकिन उस पर फैसला आने में अभी कई और साल लग जाएंगे। नवंबर 2012 में राजस्थान हाइकोर्ट ने अलसीसर के गज सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि वे सरदार सिंह के दत्तक पुत्र होने के नाते उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा किया था कि सरदार सिंह की मौत के बाद अप्रैल, 1987 में उन्होंने ही पारंपरिक ‘पाग दस्तूर’ (उत्तराधिकारियों मनोनीत करने की परंपरा) की रस्म निभाई थी। हाइकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने हालांकि अगले साल इसमें संशोधन कर डाला, जिसके बाद जुलाई 2014 में जयपुर के कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने खेतड़ी की संपत्ति पर कानूनी उत्तराधिकारियों के दावों को दाखिल किए जाने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया।
मुकदमो की चक्की में पिसता भोपाल गढ़
मैनेजिंग ट्रस्टी पृथ्वीराज सिंह कहते हैं, “वसीयतनामे पर फैसला देने में अदालत ने बहुत समय लगा दिया और फिर दो साल तक उसे सुरक्षित रखा। इसके बावजूद उसने इस तथ्य की उपेक्षा कर दी कि ट्रस्टी, जो स्थायी नहीं है, उन्हें खुद कुछ नहीं मिलेगा सिवाए इसके कि वे संपत्ति का इस्तेमाल शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए कर सकेंगे” वे इस ओर संकेत करते हैं कि उनको तो वैसे भी इससे कोई वित्तीय या अन्य किस्म का लाभ नहीं होने वाला। वे कहते हैं कि दिक्कत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि तत्कालीन शाही परिवार के मालिकाना हक वाली विभिन्न चल संपत्ति की सूची नदारद है। इसका अपवाद जयपुर का खेतड़ी हाउस है जहां वैसे भी ज्यादातर दरवाजे और खिड़कियां गायब हो चुके हैं और अनदेखी तथा लापरवाही ने उसकी सारी चमक-दमक को छीन लिया है।
ट्रस्टी लंबे समय से सरकार से शिकायत करते आ रहे हैं कि ऐसा लगता है, ज्यादातर चल संपत्ति चुरा ली गई है लेकिन उनकी शिकायतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तत्कालीन शाही परिवार के एक सदस्य ने इंडिया टुडे को बताया कि कुछ साल पहले उनके पास खेतड़ी रियासत की बहुमूल्य तलवार को खरीदने का प्रस्ताव आया था।
सरकारी अफसरों के अपने अपने दावे।
खेतड़ी हाउस को फर्जी हलफनामों के रास्ते कई बार बेचा गया है। एक बार तो महाराष्ट्र के एक कारोबारी नेता ने सार्वजनिक विज्ञापन देकर उसे बेच डाला था जिसका दावा है कि वह विवादित संपत्ति के कारोबार में है। विडंबना ही है कि यह संपत्ति आधिकारिक तौर से सरकार की हिफाजत में है।
क्या कहते है पूर्व ट्रस्टी तेजबीर सिंह
सेमिनार पत्रिका के संपादक और पूर्व ट्रस्टी तेजबीर सिंह बताते हैं कि कुछ दावेदारों ने उनके साथ बदसलूकी की थी और उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित किया था। फर्जीवाड़े के आरोप में उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तेजबीर कहते हैं, “सब गड़बड़झला था; अतिक्रमणकारियों ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और हमारे ऊपर मुकदमे ठोक दिए। इसीलिए मैंने मामले से बाहर निकलने का फैसला किया। ” कुछ दूसरे पुराने लोग भी ऐसा ही कर चुके हैं।
फिलहाल मौजूदा ट्रस्टियों में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा गज सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजित सिंह शेखावत और पृथ्वीराज सिंह अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं लेकिन यह विवाद जितना बड़ा है, उस लिहाज से ये लोग भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा, इन संपत्ति पर इनका कोई आधिकारिक हक नहीं है, इसलिए गज सिंह के मुताबिक, उन्होंने फर्जी खरीदारों, बेचने वालों और अतिक्रमण-कारियों के खिलाफ 10 एफआइआर दर्ज करवाई हैं और वे मानते हैं कि सिर्फ ट्रस्ट ही इनका ख्याल रख सकता है ताकि शिक्षा के प्रसार में इनका इस्तेमाल किया जा सके।
पहले विश्व युद्ध में खेतड़ी से 14,000 सैनिकों को लडऩे के लिए भेजा गया था, जिनमें 2,000 ने अपनी जान दे दी थी। वर्तमान में सरकार के सरक्षण में होनेपर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर यही कोई मूक धरोहर ना होकर एक अच्छा ख़ासा वोट बैंक का बड़ा क़स्बा होता तो सरकार के नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब तक क्या पता कितनी बार चक्कर काट चुके होते। आज वही खेतड़ी की विरासत का किला लापरवाही, भ्रम, छल-कपट और अंतहीन मुकदमों की चपेट में अपनी ढह रही शाही विरासत को बचाने की जंग लड़ रहा है।
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यह वही खेतड़ी है, जिसकी ओर कभी नरेंद्रनाथ दत्त नाम का शख्स आर्थिक मदद के लिए बार-बार रुख करता और तात्कालिक शासक अजित सिंह बहादुर को लंबे-लंबे पत्र लिखकर अपने विचारों से रू-ब-रू कराता था। नरेंद्रनाथ दत्त उस समय स्वामी बिबिदिशानंद के नाम सेजाने जाते थे। अजित सिंह स्वामी के शिष्य थे और उन्होंने ही विवेकानंद नाम सुझाया था। शिकागो में सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में अपना मशहूर व्याख्यान देने के बाद स्वामी विवेकानंद लौटकर सबसे पहले खेतड़ी ही आए थे।
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खेतड़ी ही वह जगह है जहां बचपन में मोतीलाल नेहरू को लेकर उनके बड़े भाई नंदलाल आए थे। नंदलाल वहां के राजा फतेह सिंह के दीवान बनने से पहले शिक्षक थे। इसी खेतड़ी में नंदलाल ने 1870 में फतेह सिंह की मौत की खबर को छिपा लिया था और पास स्थित अलसीसर से अजित सिंह को नौ साल की उम्र में गोद लेकर उनका उत्तराधिकारी बनवाया था। बाद में नंदलाल आगरा चले गए और अंत में वकालत करने के लिए इलाहाबाद में बस गए, जिनकी विरासत को उनके छोटे भाई मोतीलाल और फिर बाद में मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल ने आगे बढ़ाया।
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खेतड़ी का असली उत्तराधिकारी कौन ?
आज करीब 150 साल बाद भी खेतड़ी उत्तराधिकार के मुकदमों का गवाह बना हुआ है जहां अंदाजन 2,000 करोड़ रु. से ज्यादा कीमत की संपत्ति के मालिकाना हक पर जंग छिड़ी हुई है, जिनमें एक तीन सितारा हेरिटेज होटल है, जयपुर का खेतड़ी हाउस है और शहर में पहाड़ी पर स्थित गोपालगढ़ का किला है जो लावारिस पड़ा हुआ है। यह सारी संपत्ति 1987 में खेतड़ी के आखिरी शासक राय बहादुर सरदार सिंह की मौत के बाद से राज्य के संरक्षण में है।
इस संपत्ति को सरकार ने आखिर क्यों लिया अपने संरक्षण में
सरदार सिंह तलाकशुदा थे जिनका कोई बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से उनके निधन के बाद राज्य सरकार को 1956 में बनाया गया लेकिन शायद ही कभी इस्तेमाल किया कानून राजस्थान एस्चीट्स रेगुलेशन ऐक्ट लागू करना पड़ा और उत्तराधिकारी के अभाव में सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा लेना पड़ा।
तब से कानूनी जंग चली आ रही है। यह लड़ाई तीन पक्षों के बीच है—एक खेतड़ी ट्रस्ट है जिसे सरदार सिंह के वसीयतनामे के हिसाब से बनाया गया था और ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक शिक्षा और अनुसंधान कार्यों के लिए सारी प्रॉपर्टी वसीयत में उसे दे दी गई थी। दूसरा पक्ष कानूनी उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में सरदार सिंह के परिजनों का है और तीसरा पक्ष राज्य का है।
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असली हकदार कौन ?
इस रियासत से अपनी निकटता का दावा करने वालों को हालांकि अदालतों में बहुत कामयाबी नहीं मिली है। दिल्ली हाइकोर्ट ने 2012 में खेतड़ी ट्रस्ट को बड़ा झटका देते हुए 1987 की उसकी याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें सारी शाही संपत्ति को सरकार की ओर से उसे दिए जाने की बात कही गई थी। याचिका पर 30 साल के दौरान 25 जजों ने सुनवाई की और अंत में सरदार सिंह के 1985 के वसीयतनामे की कानूनी वैधता पर फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि उसे वसीयतनामे की असलियत पर शक है। इस फैसले के खिलाफ ट्रस्ट की अपील को एक खंडपीठ ने मंजूर कर लिया था।
लेकिन उस पर फैसला आने में अभी कई और साल लग जाएंगे। नवंबर 2012 में राजस्थान हाइकोर्ट ने अलसीसर के गज सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि वे सरदार सिंह के दत्तक पुत्र होने के नाते उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा किया था कि सरदार सिंह की मौत के बाद अप्रैल, 1987 में उन्होंने ही पारंपरिक ‘पाग दस्तूर’ (उत्तराधिकारियों मनोनीत करने की परंपरा) की रस्म निभाई थी। हाइकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने हालांकि अगले साल इसमें संशोधन कर डाला, जिसके बाद जुलाई 2014 में जयपुर के कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने खेतड़ी की संपत्ति पर कानूनी उत्तराधिकारियों के दावों को दाखिल किए जाने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया।
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मुकदमो की चक्की में पिसता भोपाल गढ़
मुकदमों की इस फेहरिस्त से रामकृष्ण आश्रम भी अछूता नहीं रह सका, जिसे 1958 में सरदार सिंह ने अपने दादा अजित सिंह बहादुर और स्वामी विवेकानंद की स्मृति में एक भव्य भवन और कई अन्य सुविधाएं दान में दी थीं ताकि राजस्थान में आश्रम का पहला केंद्र वहां खोला जा सके। बीते जून में खेतड़ी ट्रस्ट ने रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाते हुए उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वहां से ट्रस्ट का दफ्तर खाली करवाया है। बाद में ट्रस्ट को उसका दफ्तर सारे सामान के साथ वापस लौटा दिया गया।
इस मुकदमेबाजी का जहां कोई अंत होता नहीं दिखता, वहीं गज सिंह कहते हैं कि अगर खेतड़ी की शाही संपत्ति ट्रस्ट को दे दी जाए तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वे यह जरूर कहते हैं, “अगर अन्य दावेदार या सरकार अपने मालिकाना हक का दावा करती है तब मैं भी अपनी दावेदारी पेश कर दूंगा” अदालती फैसले से लगे झटके से ट्रस्टी अब भी उबर नहीं पाए हैं।
इस मुकदमेबाजी का जहां कोई अंत होता नहीं दिखता, वहीं गज सिंह कहते हैं कि अगर खेतड़ी की शाही संपत्ति ट्रस्ट को दे दी जाए तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वे यह जरूर कहते हैं, “अगर अन्य दावेदार या सरकार अपने मालिकाना हक का दावा करती है तब मैं भी अपनी दावेदारी पेश कर दूंगा” अदालती फैसले से लगे झटके से ट्रस्टी अब भी उबर नहीं पाए हैं।
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मैनेजिंग ट्रस्टी पृथ्वीराज सिंह कहते हैं, “वसीयतनामे पर फैसला देने में अदालत ने बहुत समय लगा दिया और फिर दो साल तक उसे सुरक्षित रखा। इसके बावजूद उसने इस तथ्य की उपेक्षा कर दी कि ट्रस्टी, जो स्थायी नहीं है, उन्हें खुद कुछ नहीं मिलेगा सिवाए इसके कि वे संपत्ति का इस्तेमाल शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए कर सकेंगे” वे इस ओर संकेत करते हैं कि उनको तो वैसे भी इससे कोई वित्तीय या अन्य किस्म का लाभ नहीं होने वाला। वे कहते हैं कि दिक्कत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि तत्कालीन शाही परिवार के मालिकाना हक वाली विभिन्न चल संपत्ति की सूची नदारद है। इसका अपवाद जयपुर का खेतड़ी हाउस है जहां वैसे भी ज्यादातर दरवाजे और खिड़कियां गायब हो चुके हैं और अनदेखी तथा लापरवाही ने उसकी सारी चमक-दमक को छीन लिया है।
शिकायतकर्ताओं ने भी उम्मीद छोड़ी।
ट्रस्टी लंबे समय से सरकार से शिकायत करते आ रहे हैं कि ऐसा लगता है, ज्यादातर चल संपत्ति चुरा ली गई है लेकिन उनकी शिकायतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तत्कालीन शाही परिवार के एक सदस्य ने इंडिया टुडे को बताया कि कुछ साल पहले उनके पास खेतड़ी रियासत की बहुमूल्य तलवार को खरीदने का प्रस्ताव आया था।
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सरकारी अफसरों के अपने अपने दावे।
सरकारी अफसरों का कहना है कि मामला अदालत में विचाराधीन है इसलिए परिसंपत्ति के रख-रखाव के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। दूसरी ओर हालत यह है कि गोपालगढ़ का भव्य किला रख-रखाव के अभाव में तकरीबन नष्ट होने के कगार पर है। यहां आने वाले सैलानी इसके चित्रों, शिल्पों और कांच के काम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। दीवारों पर चित्र बनाकर उन्हें बदरंग बना दिया गया है। कई दीवारें इसलिए काली पड़ गई हैं क्योंकि लोग वहां खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाते हैं जबकि इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी होना चाहिए था।
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खेतड़ी हाउस को फर्जी हलफनामों के रास्ते कई बार बेचा गया है। एक बार तो महाराष्ट्र के एक कारोबारी नेता ने सार्वजनिक विज्ञापन देकर उसे बेच डाला था जिसका दावा है कि वह विवादित संपत्ति के कारोबार में है। विडंबना ही है कि यह संपत्ति आधिकारिक तौर से सरकार की हिफाजत में है।
क्या कहते है पूर्व ट्रस्टी तेजबीर सिंह
सेमिनार पत्रिका के संपादक और पूर्व ट्रस्टी तेजबीर सिंह बताते हैं कि कुछ दावेदारों ने उनके साथ बदसलूकी की थी और उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित किया था। फर्जीवाड़े के आरोप में उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तेजबीर कहते हैं, “सब गड़बड़झला था; अतिक्रमणकारियों ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और हमारे ऊपर मुकदमे ठोक दिए। इसीलिए मैंने मामले से बाहर निकलने का फैसला किया। ” कुछ दूसरे पुराने लोग भी ऐसा ही कर चुके हैं।
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फिलहाल मौजूदा ट्रस्टियों में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा गज सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजित सिंह शेखावत और पृथ्वीराज सिंह अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं लेकिन यह विवाद जितना बड़ा है, उस लिहाज से ये लोग भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा, इन संपत्ति पर इनका कोई आधिकारिक हक नहीं है, इसलिए गज सिंह के मुताबिक, उन्होंने फर्जी खरीदारों, बेचने वालों और अतिक्रमण-कारियों के खिलाफ 10 एफआइआर दर्ज करवाई हैं और वे मानते हैं कि सिर्फ ट्रस्ट ही इनका ख्याल रख सकता है ताकि शिक्षा के प्रसार में इनका इस्तेमाल किया जा सके।
पहले विश्व युद्ध में खेतड़ी से 14,000 सैनिकों को लडऩे के लिए भेजा गया था, जिनमें 2,000 ने अपनी जान दे दी थी। वर्तमान में सरकार के सरक्षण में होनेपर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर यही कोई मूक धरोहर ना होकर एक अच्छा ख़ासा वोट बैंक का बड़ा क़स्बा होता तो सरकार के नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब तक क्या पता कितनी बार चक्कर काट चुके होते। आज वही खेतड़ी की विरासत का किला लापरवाही, भ्रम, छल-कपट और अंतहीन मुकदमों की चपेट में अपनी ढह रही शाही विरासत को बचाने की जंग लड़ रहा है।
लेखक- नीमकाथाना न्यूज़ टीम
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