जोधपुर- यूपी में ईयरफोन लगाए वैन चालक के कारण रेल क्रॉसिंग पर 13 बच्चों की मौत के बाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने किसी भी दुपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के दौरान मोबाइल यूज करने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर चिंता जताई।
कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दुर्घटनाएं बढ़ने के पीछे यह एक बड़ा कारण है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करें कि गाड़ी चलाते वक्त कोई ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करे।
ऐसा करते पाए जाने पर फोटो खींचकर आरटीओ के मार्फत उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई करें। इस मामले में कोर्ट ने 22 मई को पालना रिपोर्ट भी मांगी है। जस्टिस ने यूपी की घटना पर दुख जताया।
हाईकोर्ट ने किसी भी दुपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के दौरान मोबाइल यूज करने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर चिंता जताई।
कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दुर्घटनाएं बढ़ने के पीछे यह एक बड़ा कारण है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करें कि गाड़ी चलाते वक्त कोई ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करे।
ऐसा करते पाए जाने पर फोटो खींचकर आरटीओ के मार्फत उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई करें। इस मामले में कोर्ट ने 22 मई को पालना रिपोर्ट भी मांगी है। जस्टिस ने यूपी की घटना पर दुख जताया।