जयपुर : राजस्थान में शुक्रवार की देर रात 87 जिला जजों का तबादला कर दिया गया है इन जजों में जोधपुर के वह जज भी शामिल हैं, जिन्होंने सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई थी. सलमान ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अपील की है, जिस पर शनिवार को फैसला आना है।
लेकिन जजों का तबादला हो जाने से उनकी याचिका पर आने वाले फैसले को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. 5 साल कैद की सजा बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीबुड के दबंग का कहे जाने वाले सलमान खान को 20 साल पहले के एक मामले में 5 साल की कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोर्ट ने सलमान के साथ अन्य दोषियों को बरी कर दिया था। अपनी सजा के खिलाफ सलमान ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर जज रबिंद्र कुमार जोशी सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब उनका भी ट्रांसफर हो गया है. रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब चंद्र कुमार सोंगरा सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करेंगे।
शुक्रवार को सलमान की जमानत याचिका और सजा के निलंबन को लेकर सुनवाई हुई। इसमें पहले दोनों पक्षों ने सजा के निलंबन पर बहस की. जिसके बाद जमानत याचिका पर दलीलें दी गईं. इसके बाद न्यायालय ने दोनों मामलों में फैसले के लिए शनिवार का दिन मुकर्रर किया।
सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को मिली जमानत
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप लगा था. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है कि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे ने काले हिरण का शिकार किया था, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है।
क्या है काला हिरण मामला
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की देर रात जोधपुर में लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था।
गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. गोली की आवाज सुनकर गांववाले वहां एकत्र हो गए थे। गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे।
लेकिन जजों का तबादला हो जाने से उनकी याचिका पर आने वाले फैसले को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. 5 साल कैद की सजा बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीबुड के दबंग का कहे जाने वाले सलमान खान को 20 साल पहले के एक मामले में 5 साल की कैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोर्ट ने सलमान के साथ अन्य दोषियों को बरी कर दिया था। अपनी सजा के खिलाफ सलमान ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर जज रबिंद्र कुमार जोशी सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब उनका भी ट्रांसफर हो गया है. रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब चंद्र कुमार सोंगरा सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करेंगे।
शुक्रवार को सलमान की जमानत याचिका और सजा के निलंबन को लेकर सुनवाई हुई। इसमें पहले दोनों पक्षों ने सजा के निलंबन पर बहस की. जिसके बाद जमानत याचिका पर दलीलें दी गईं. इसके बाद न्यायालय ने दोनों मामलों में फैसले के लिए शनिवार का दिन मुकर्रर किया।
सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को मिली जमानत
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप लगा था. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है कि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे ने काले हिरण का शिकार किया था, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है।
क्या है काला हिरण मामला
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की देर रात जोधपुर में लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था।
गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. गोली की आवाज सुनकर गांववाले वहां एकत्र हो गए थे। गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे।