[13-5-2018 ] नीमकाथाना में लगी धारा 144 , उपखण्ड मजिस्ट्रेट जे पी गौड़ ने जारी किया प्रेस नोट...

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Published- 13-5-2018 

नीमकाथाना में कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। क्षेत्र के लोगो को प्रेस नोट जारी कर सूचित किया गया है। यह धारा मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगी।

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Published- 13-5-2018  

प्रेस नोट में जे पी गौड़ ने उल्लेख किया है कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि विधायक जिग्नेश मेवानी गुजरात विधानसभा क्षेत्र एवं कविता श्रीवास्तव पीयूसीएल द्वारा नीम का थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आम सभा करने की संभावना को देखते हुए माहौल ख़राब होने की आशंका है।

इससे पूर्व में नीम का थाना कस्बा में दिनांक 2-4-2018 को समस्त भारत बंद के दौरान हुई जरूर एवं आंदोलन को देखते हुए नीमकाथाना तहसील क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने लोग शांति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

जिससे लोक शांति भंग होने का अंदेशा है एवं तहसील क्षेत्र नीम का थाना में जन जीवन एवं लोक शांति क्षुब्ध होने की आशंका है। इसलिए लोक हित एवं राज्य हित में संपूर्ण तहसील क्षेत्र नीमकाथाना में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाना अति आवश्यक है।
Press Note




क्षेत्र के लोगों के लिए ध्यान देने योग्य बाते 
  • पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित ना हो। 
  •  बिना अनुमति के आम सभा करने पर पूर्ण प्रतिबंध। 
  • जुलूस निकालने प्रदर्शन पर रोक। 
  • कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने साथ किसी भी प्रकार धारदार हथियार छुरा या लाठी लेकर नहीं चल सकता। 
  • सिख समुदाय धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण रख सकेंगे।
  • किसी भी समुदाय व धर्म को लेकर नारे नहीं लगेंगे। 
- सचिन पत्रकार नीमकाथाना

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