पत्रकार जे डे हत्याकांड में फैसला, पत्रकार जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन बरी
मुंबई- वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे उर्फ जे डे की हत्या के मामले में मुंबई की मकोका कोर्ट ने छोटा राजन को दोषी करार दिया है। जबकि पत्रकार जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को बरी कर दिया है।
कोर्ट ने राजन समेत 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर 26-26 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। इंडोनेशिया के बाली से 2015 में प्रत्यर्पण के बाद छोटा राजन को यह पहली बड़ी सजा है।
जे डे की बहन ने दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या के बाद से पूरा परिवार मुश्किलों में आ गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अडकर ने 3 अप्रैल को सुनवाई की थी और फैसले के लिए 2 मई का दिन तय किया था।
राजेंद्र एस निखलजे उर्फ छोटा राजन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। जे डे की 11 जून 2011 में पवई इलाके में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।
मुंबई- वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे उर्फ जे डे की हत्या के मामले में मुंबई की मकोका कोर्ट ने छोटा राजन को दोषी करार दिया है। जबकि पत्रकार जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को बरी कर दिया है।
कोर्ट ने राजन समेत 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर 26-26 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। इंडोनेशिया के बाली से 2015 में प्रत्यर्पण के बाद छोटा राजन को यह पहली बड़ी सजा है।
जे डे की बहन ने दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या के बाद से पूरा परिवार मुश्किलों में आ गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अडकर ने 3 अप्रैल को सुनवाई की थी और फैसले के लिए 2 मई का दिन तय किया था।
राजेंद्र एस निखलजे उर्फ छोटा राजन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। जे डे की 11 जून 2011 में पवई इलाके में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।