नीमकाथाना: मंदिर माफी भूमि से हटाये अतिक्रमण - हाई कोर्ट

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- हरीश देवंदा 

नीमकाथाना- उपखंड की ग्राम पंचायत मंढोली के मंदिर श्री बिहारी दास जी महाराज के तहत चला कि ढाणी में आने वाली मंदिर माफी की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर  हाई कोर्ट ने जिला  कलेक्टर को किया आदेशित।
जानकारी अनुसार  चला कि ढाणी में करोड़ों रुपए की  मंदिर माफी की जमीन स्थित है  जिस पर भूमाफियाओं  एवं ग्रामीणों द्वारा कई वर्षों से  अवैध निर्माण कर  अतिक्रमण किया जा रहा था। जिसको लेकर मंदिर में आस्था रखने वाले ढाणी गुमान सिंह के  हरफूल सिंह ने मंदिर माफी की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर  अधिवक्ता  विकास जाखड़ के जरिए राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज करवाई।

याचिका नंबर 23 495 वर्ष 2017 की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महोदय संजीव प्रकाश शर्मा ने मंदिर माफी की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला कलेक्टर सीकर को आदेशित किया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जाखड़ ने बताया कि याचिकाकर्ता के द्वारा अतिक्रमण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का प्रतिवेदन जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किए जाने के दो माह में उक्त  मंदिर माफी  की भूमि से  अतिक्रमण  हटाए।

पूर्व में भी लोकायुक्त के आदेश पर प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण

पूर्व में भी बिहारी दास जी महाराज की मंदिर माफी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर लोकायुक्त के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की थी। जिसके तहत प्रशासन ने मौके पर स्थिति पक्के अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया था। लेकिन मौके पर कुछेक निर्माण शेष रह गए थे। जिसको लेकर हरफूल सिंह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी ।

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