भूमि नामान्तरण खोले जाने का हैं मामला
- मनीष टांक
नीमकाथाना-जमीन का अवैध नामान्तरण खोले जाने के मामले में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी आनन्द बैराठी, तहसीलदार मुरारी लाल वर्मा, नायब तहसीलदार इन्द्रजीत सिंह, हल्का पटवारी बालूराम व मुंषी अमरसिंह के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम जयमाला पानीगर ने वांरट जारी करने के आदेष पारित किये।
जानकारी देते हुए अधिवक्ता श्रीपाल नेहरा ने बताया कि सन् 2000 में भूमि का नामान्तरण अवैध तरिके से खोल दिया था। जिसकी कि रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिष ने मामले को झुठा बता कर न्यायालय में एफ आर लगा कर पेष कर दी।
अधिवक्ता नेहरा ने एफ आर के विरूध न्यायालय में प्रोटेस्ट पेष कर अपने गवाहो के बयान दर्ज करवा कर सबुत पेष किये जाने पर पुलिस द्वारा पेश एफआईआर को ना मनजूर करते हुए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पीटीषन को न्यायालय में स्वीकार करते हुए उक्त पांचों मुलजिमों के विरूद्व धारा 420, 467, 468, 474, 200 घटित द्वारा 120 बी के तहत प्रंसज्ञान लेते हुए वांरट तलब किए जाने का आदेश पारित किया।
- मनीष टांक
नीमकाथाना-जमीन का अवैध नामान्तरण खोले जाने के मामले में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी आनन्द बैराठी, तहसीलदार मुरारी लाल वर्मा, नायब तहसीलदार इन्द्रजीत सिंह, हल्का पटवारी बालूराम व मुंषी अमरसिंह के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम जयमाला पानीगर ने वांरट जारी करने के आदेष पारित किये।
जानकारी देते हुए अधिवक्ता श्रीपाल नेहरा ने बताया कि सन् 2000 में भूमि का नामान्तरण अवैध तरिके से खोल दिया था। जिसकी कि रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिष ने मामले को झुठा बता कर न्यायालय में एफ आर लगा कर पेष कर दी।
अधिवक्ता नेहरा ने एफ आर के विरूध न्यायालय में प्रोटेस्ट पेष कर अपने गवाहो के बयान दर्ज करवा कर सबुत पेष किये जाने पर पुलिस द्वारा पेश एफआईआर को ना मनजूर करते हुए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पीटीषन को न्यायालय में स्वीकार करते हुए उक्त पांचों मुलजिमों के विरूद्व धारा 420, 467, 468, 474, 200 घटित द्वारा 120 बी के तहत प्रंसज्ञान लेते हुए वांरट तलब किए जाने का आदेश पारित किया।