सीकर- हैवी वाहनों के लाइसेंस बनवाने के लिए अब पुलिस सत्यापन कराना जरूरी नहीं होगा। हैवी वाहनों के लाइसेंस बनवाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार विभाग को परेशानियों को लेकर अवगत कराया गया था।
उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने 2013 में जारी आदेश को वापस ले लिया है। ज्यादातर हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती थी।
आवेदन कर्त्ता लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता था। उसे छह महीने का समय मिलता था। स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए। पुलिस सत्यापन भी छह महीने के लिए ही वैध रहता था। इसी परेशानी को देखते हुए यह बदलाव किया गया है।
आवेदन कर्त्ता लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता था। उसे छह महीने का समय मिलता था। स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए। पुलिस सत्यापन भी छह महीने के लिए ही वैध रहता था। इसी परेशानी को देखते हुए यह बदलाव किया गया है।