दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देकर किया बरी
सीकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। परिवादी ने 8 अप्रैल 2015 को खंडेला थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री का 7 अप्रैल को कस्बे के वार्ड नंबर 14 निवासी सद्दाम उर्फ मुबारिक व उसका साथी वार्ड नंबर 7 निवासी रहीश मोहम्मद बाइक पर अपहरण कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी पीड़िता को वार्ड नंबर 14 में पटक गए। अपर सेशन न्यायाधीश दो व विशेष न्यायाधीश महेन्द्र कुमार डाबी ने सद्दाम को धारा 376 (2) (एन) में 10 साल के कारावास व 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 363 में तीन साल का कारावास व पांच हजार का जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास व दस हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
सभी सजाएं साथ चलेगी। रहीश मोहम्मद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक भगवतसिंह ने की।
सीकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। परिवादी ने 8 अप्रैल 2015 को खंडेला थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री का 7 अप्रैल को कस्बे के वार्ड नंबर 14 निवासी सद्दाम उर्फ मुबारिक व उसका साथी वार्ड नंबर 7 निवासी रहीश मोहम्मद बाइक पर अपहरण कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।
सभी सजाएं साथ चलेगी। रहीश मोहम्मद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक भगवतसिंह ने की।