अब दर्शक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे 100 टीवी चैनल, देने होंगे 130 रुपए मासिक

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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नए नियम 29 दिसंबर से लागू होंगे। उपभोक्ता 130 रुपए में 100 चैनल देख सकेंगे। इसमें जीएसटी शुल्क अलग से देना होगा। 


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टेन्यूज़- टीएच सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ग्राहकों पर जबरन पैकेज नहीं थोप सकेंगी। इनमें ग्राहक की मर्जी के 65 फ्री-टू-एयर चैनल, दूरदर्शन के 23 चैनल, 3 म्यूजिक चैनल, 3 न्यूज चैनल और 3 मूवी चैनल शामिल होंगे। फिलहाल डीटीएच पर 300 से 500 रुपए तक मासिक चुकाना पड़ रहा है। चैनल कंपनी को अपने-अपने चैनल के फ्री-टू-एयर या पेड होने की जानकारी ग्राहक को देनी होगी।

ट्राई के नए निर्देश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई 

ट्राई के निर्देशानुसार नए नियमों के तहत उपभोक्ता जितने चैनल देखना चाहेंगे, उन्हें सिर्फ उन्हीं का पेमेंट करना होगा। इसके लिए डीटीएच या केबल ऑपरेटर्स को हर चैनल के लिए तय शुल्क की जानकारी यूजर गाइड में देनी होगी। सभी डीटीएच कंपनी और केबल ऑपरेटर के लिए इन नियमों की पालना जरूरी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

फ्री चैनल्स का भी लगेगा पैसा

केबल के जरिए या DTH के जरिए, अब तक आपको तकरीबन 100 चैनल फ्री मिलते हैं. ये वो चैनल होते हैं, जो आपको पैकेज के साथ मिलते हैं और जिनका कोई पैसा आपको नहीं देना होता. लेकिन एक जनवरी के बाद जब TRAI के नए नियम लागू होंगे तो आपको करीब 130 रुपए भरने होंगे.

1 रुपए में ये चैनल मिलेंगे

डिस्कवरी जीत, बिग मैजिक, जी अनमोल, बिंदास, रिश्ते, सोनी पल, लिविंग फूड्स, स्टार उत्सव, मूवीज ओके, सोनी मैक्स-2, जी एक्शन, सोनी वाह, जी अनमोल सिनेमा, न्यूज 18 इंडिया, आजतक, एनडीटीवी इंडिया, सीएनबीसी आवाज, सीएनएन, एनडीटीवी प्रॉफिट, सोनी मिक्स, जिंग, जी ईटीसी बालीवुड, वीएच-1, डिस्कवरी साइंस आदि.

ग्राहकों के लिए कस्टमर केयर सेंटर खोलना होगा, शिकायतों की रखनी होगी जानकारी : 

डीटीएच या केबल सर्विस प्रोवाइडर्स को नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों के लिए कस्टमर केयर सेंटर स्थापित करना होगा। साथ ही ऑनलाइन कंपलेन मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार करना होगा। जिन पर ग्राहकों की शिकायत दर्ज होने और इनके निस्तारण की पूरी जानकारी होगी। 
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