पिछले तीन सालों से ट्रांसपोर्टर लगा रहे थे चक्कर, चार चैक हुए बांउस
नीमकाथाना-धनेश्वर सोल्यूशन ए डिविजन ऑफ बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई के चैयरमैन बृज भूषणदास बिनानी व कर्मचारियों द्वारा की कई धोखाधड़ी के विरूद्व स्थानीय ट्रांसपोर्ट के लोगों ने कोतवाली थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया हैं। दर्ज मुकदमे अनुसार मैंसर्स श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट, सालासर, श्रीराम, कृष्णा रोड लाईंस, जमालपुरिया एवं महावीर ट्रांसपोर्ट कमंनी के लोगों ने सिरोही स्थित बिनानी सीमेंट लिमिटेड प्ंलाट के लिए धनेश्वर सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड के साथ लिखित करार कर माल परिवहन का कार्य किया गया था। कंपनी ने आपराधिक षडयंत्र पूर्वक धोखा देने की नियत से बार बार कंपनी का विलय अन्य कंपनी में करके उक्त ट्रासपोर्टरों का परिवहनीत माल का भाड़ा गैर कानूनी तरीके से हड़पने का अपराध किया हैं। अभियुक्त ने परिवहन का किराया सीमेंट डीलरों से लेकर उक्त लोगों को नहीं चुकाया। ट्रांसपोर्टरों ने अभियुक्त की कंपनी कार्यालय पर गए। जहां अभियुक्त ने चार चैक दे दिए। चैक बैंक में जमा करवाने पर अनादरित होकर चैक वापिस आ गए। जिससे भुगतान नहीं होने उक्त लोगों को ठेस पहॅुची। जिससे ट्रांसपोर्टरों की मानसिक व आर्थिक स्थिति खराब हो गई। चैयरमैन की रिश्तेदार व दो बेटियां इसी कंपनी में निदेशक के पद पर कार्यरत थी।
जिनको बचाने की नियति से 26 अप्रैल 2018 को इस्तीफा दिलवा दिया गया। बैंक में पत्र जारी करवाकर चैक से पैसेे देने के लिए मना कर दिया गया। और चैक वापिस मंगवा लिए ओर कहा कि नया पीडीसी जारी कर रहे हैं। चैक देने से पर लिखित करार किया जिसमें कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया कि बिनानी से पैसा लाने पर सभी का भुगतान कर दिया जावेगा। यहां तक की कंपनी से मात्र 13 करोड़ ही अभियुक्त कंपनी के पैसे लेने बकाया हैं। जबकि 74 करोड़ रूपये उक्त ट्रांसपोर्टरों के बकाया चल रहे हैं। अभियुक्त के राजस्थान में दो जगहों पर सीमेंट प्लांट चल रहे हैं जिसमें एक तो सिरोही दूसरा पिंडवाड़ा में जहां करीब 50 ट्रांसपोर्टरों के साथ धोखाधड़ी की हैं। पिंडवाडा के ट्रांसपोर्टरों ने स्थानीय थाने में भी उक्त चैयरमैन केे खिलाफ मामला दर्ज करवा रखा हैं। यहां राजेश कुमार यादव, रामजीलाल सैनी, हंसराज सहित अन्य लोगों ने कोतवाली थाने में धारा 420 व 406 आईपीसी में मामला दर्ज करवाया हैं। मामले की जांच एएसआई श्यामलाल कर रहे हैं।