समस्याओं का समाधान नहीं होने पर हाई कोर्ट में होगी जनहित याचिका दायर
नीमकाथाना-रेलवे कोरीडोर लाइनों के नीचे बनाए गये अंडरपासों के निर्माण में भारी लापरवाही को लेकर आस्था जनकल्याण सेवा समिति नीमकाथाना(एनजीओ) के अध्यक्ष जुगलकिशोर ने उच्च न्यायालय अधिवक्ता प्रदीप कुमार गुप्ता के जरिये डीआरएम उत्तर पश्चिम रेलवे, मुख्य परियोजना प्रबन्धक डब्ल्यूडीएफसीसीआईएल वैस्टर्न फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, डब्ल्यूडीएफसीसी जरिये मुख्य प्रबन्धक कार्यालय, चैयरमैन डब्ल्यूडीएफसीसीआईएल, चैयरमैन रेलवे बोर्ड़ नई दिल्ली, जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को नोटिस भेजा। अधिवक्ता गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में रेलवे फाटक नम्बर 70, 71, 72, 73, 74, 75 एवं 77 में बने अंडरपास के निर्माण में काफी अनियमिततायें बरती गई है अधिकत्तर अण्डरपास पूर्णतया अवरूद्व हो गए हैं। पहली बरसात में ही इनमें मिट्टी व पानी भरकर दलदल हो गए है। समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन भी दी गए। लेकिन आजतक उक्त अंडरपासों में टीनशेड नही लगाए गए तथा पानी निकासी की कोई व्यवस्था नही की गई।
जिससे लोगों का आवागमन पूर्णतया बन्द हो गया हैं। वहीं रेलवे फाटक नम्बर 76 पर सिढियों का निर्माण कार्य अचानक रोककर दीवार लगा दी गई हैं। जिसपर उसे खुलवाने हेतु विगत 54 दिनों से धरना भी चल रहा है किन्तु आजतक उक्त फाटक नम्बर 76 पर पैदल चलने के लिए कोई रास्ता नही निकाला गया हैं। वहीं मांवण्डा रेलवे स्टेशन की रोड़ व सर्विस पूर्णतया क्षतिग्र्रस्त हो गई है तथा उक्त रास्ते से स्टेशन पर पैदल आवागमन करना भी संभव नही हैं। एवं माकड़ी ग्राम में खेतड़ी रोड़ पर जयपुर-चिड़ावा स्टेट हाईवे पर आरओबी का निर्माण कार्य विगत 2 वर्षो से धीमी गति होने से पूर्ण नही हो पा रहा हैं। मापदण्ड़ो के अनुरूप निर्माण नही किया जाकर घटिया सामग्री लगाकर निर्माण किया जा रहा हैं। सर्विस रोड़ का भी निर्माण नही किया जा रहा है एवं निर्माण के नाम पर अधिकारियों ने धनराशि उठा ली हैं। उक्त सभी अंडरपासों की जांच एवं टीनशेड लगवाने की कार्यवाही सहित पानी भराव की समस्याओं से निजात नहीं मिलने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु जनहित याचिका लगाई जायेगी।
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