नीमकाथाना/मनीष टांक:-न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण नीमकाथाना के पीठासीन अधिकारी गोविंद वल्लभ पंत ने सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका का निर्णय दिया। जिसमें बीमा कंपनी को ब्याज सहित 35 लाख 43 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। मृतक के वारिसान के अधिवक्ता राम अवतार लांबा ने बताया कि दिनांक 6 दिसम्बर 2016 को मृतक गणपत राम सैनी मोटरसाइकिल से अपने गांव थोई से नीमकाथाना आ रहा था भुदोली के पास तेज गति व लापरवाही से चलाकर सामने से एक कार के चालक ने गलत साइड में आकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण गणपत राम सैनी निवासी थोई की इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई। उक्त याचिका का अंतिम निर्णय करते हुए न्यायालय ने 9 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 35 लाख 43 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया है। मृतक टाइलों का ठेकेदारी का कार्य करता था।
पांच साल पहले थोई से नीमकाथाना आ रहे बाइक सवार को कार ने मारी थी टक्कर, न्यायालय ने परिजनों को बीमा कंपनी को ब्याज सहित 35 लाख 43 हजार रूपए का अवार्ड का निर्णय दिया
September 05, 2020