पीड़ित ने जिला कलेक्टर व राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत, पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने से परिवार के सदस्यों का जीवन यापन करना दूभर
नीमकाथाना/ब्यूरो चीफ मनीष टांक। एक कर्मचारी ने ये नहीं सोचा था कि सेवानिवृत होने के बाद पेंशन के लाभ के लिए दर दर भटकना पड़ेगा वहीं सम्बन्धित विभाग परिपत्र जारी कर सेवानिवृत तिथि पर पेंशन के समस्त लाभ देने के निर्देश जारी कर रहे है लेकिन उपखंड कार्यालय से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत कर्मचारी को दस माह बाद भी पेंशन का लाभ नहीं मिलने का मामला सामने आया है।
पीड़ित ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर व राज्य मानवाधिकार आयोग को जरिए रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजकर अवगत भी करवाया दिया गया। लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।
पीड़ित अनिल कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 फरवरी 2020 को उपखंड कार्यालय से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत हुआ था। उसके बाद मुझे अभी तक ना ही पेंशन का लाभ मिल पाया और ना ही पीपीओ जारी किया गया।
वहीं वित्तीय विभाग व राजस्थान पेंशन विभाग द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी कर सेवानिवृत तिथि को ही पेंशन के समस्त लाभ देने के निर्देश दिए गए है। लेकिन पीड़ित विभाग के दस माह से चक्कर काट रहे है। लेकिन पीड़ित को कोई राहत प्रदान नहीं हो रही।
परिवार के चार सदस्य पेंशन पर ही है आश्रित
पीड़ित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे परिवार में चार सदस्य है, जो मेरी सेवानिवृत के बाद पेंशन पर ही आश्रित है। जिनमें मेरे दो बच्चे, पत्नी एवं वृद्ध माता है। लेकिन विभाग की अनदेखी के चलते मुझे पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा जिससे मेरा व मेरे परिवार का जीवन यापन करने में भारी परेशानी हो रही है।
पीड़ित ने लगाई गुहार
पीड़ित शर्मा ने परेशान होकर 25 नवम्बर 2020 को जिला कलेक्टर व राज्य मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी गई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही। जिससे मेरे परिवार का जीवन यापन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित को लाभ नहीं मिलने पर न्यायालय में परिवाद दायर करने पर मजबूर होना पड़ेगा।