एक मंजिल निर्माण अधिक होने व व्यावसायिक भवन प्रतीत होने पर हुई कार्रवाई।
नीमकाथाना। कस्बे के वार्ड नंबर 6 शाहपुरा रोड पर पालिका प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी निर्माण स्वीकृति के विपरीत आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित भवन को सीज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक पालिका प्रशासन ने वार्ड नंबर 6 शाहपुरा रोड पर नगर पालिका द्वारा 468 वर्ग के भूखंड पर आवासीय निर्माण बेसमेंट भूतल प्रथम तल एवं वितरण हेतु निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी। हल्का जमादार की रिपोर्ट पर पालिका कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्माणाधीन भवन की व्यवसायीक निर्माण होने से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई। जबकि पालिका द्वारा आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निर्माणकर्ताओं ने नियमों के विपरीत होकर व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया। शिकायत पर पालिका ने सीज की कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 182 एवं 194 के अधीन बिना स्वीकृति भविष्य के निर्माण एवं भू उपयोग परिवर्तन करवाएं एवं स्वीकृति के विपरीत निर्माण होने से अवैध निर्माण की श्रेणी में आने पर निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था। जिसपर निर्माणकर्ताओं ने जवाब पेश किया गया जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। जिसको लेकर नगरपालिका ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/7 एफ के तहत सीज किया जाकर नोटिस चस्पा किया गया। पालिका ने पाबंद किया है कि नगर पालिका बिना अनुमति के परिसर में प्रवेश नहीं करें एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत के बाद भी पूर्ण हो जाते हैं नियम विरुद्ध निर्माण
शहर में नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कर्तव्य की पालना नहीं करने के चलते शिकायत एवं सूचना के बाद भी शहर में मनमर्जी से नियम विरुद्ध व्यवसायिक भवनों का निर्माण हो रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष को कई बार अवैध निर्माण की शिकायत करने के बाद भी पालिका प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है इसके विपरीत पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी आंखें मूंद लेते हैं और निर्माण को पूर्ण कराने में पूरा सहयोग करते हैं। जन चर्चा के अनुसार पालिका प्रशासन द्वारा उक्त भूखंड को नजूल की भूमि बता कर पट्टा जारी करने के बाद राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि मालिक हरद्वारी बिजारणिया के द्वारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी एवं तत्त्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवाद दर्ज करवाया रखा है, साथ ही पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज मामले के चलते पालिका प्रशासन ने उक्त भवन के खिलाफ सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि शाहपुरा रोड पर आवासीय भूखंड पर बिना सेट बैक के व्यवसायिक कांपलेक्स निर्माण करने को लेकर पालिका को कई बार अवगत करा गया था पालिका प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के बाद श्रीमान लोकायुक्त जयपुर के यहां परिवार दर्ज करवाया गया था जिसकी जांच विचाराधीन है, शिकायत के बाद भी पालिका प्रशासन ने उक्त भवन निर्माण को पूर्ण करवा दिया गया, और जब पालिका के जिम्मेदारों के खिलाफ न्यायालय और एसीबी में प्रकरण दर्ज हुआ तो बचाव के लिए मात्र जमादार की हल्का रिपोर्ट पर ही सीज की कार्यवाही कर दी एक सोचनीय विषय है।
इनका कहना है
नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने सीज कार्रवाई को लेकर बताया कि आवासीय भुखंड निर्माण स्वीकृति के बाहर जाकर व्यवसायिक निर्माण करने पर जमादार एवं कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट पर सीज की कार्यवाही की गई है।