नीमकाथाना। शहर के बहुचर्चित दूल्हा दुल्हन गोलीकांड मामले में गुरुवार को अपर सेशन कोर्ट न्यायाधीश गोविंद बल्लभ पंत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हर्ष कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 11 दिसंबर 2020 को इंद्राज गुर्जर सहित नौ युवकों ने ससुराल जा रही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पर फायरिंग करने की वारदात को अंजाम दिया था। जिससे दूल्हा दुल्हन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गत दो दिन पूर्व आरोपी कुंडाला निवासी राहुल गुर्जर, ओमप्रकाश गुर्जर व सुनील गुर्जर ने एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिसपर न्यायाधीश गोविंद वल्लभ पंत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। दूल्हा-दुल्हन गोलीकांड करने की ऐसी घटनाओं से समाज में आने वाली पीढ़ी पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307 एवं धारा 3/25 आर्म एक्ट का गंभीर आरोप होने के कारण से धारा 439 के द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
दूल्हा दुल्हन गोलीकांड मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
January 06, 2021
0