नीमकाथाना। ग्राम भूदोली के सैनी समाज श्मशान भूमि के चारागाह एवं वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शिकायत की।
शिकायतकर्ता मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा काफी शिकायत की विभाग ने भूमि खसरा नंबर 1349/2 व 1347 चारागाह पर अतिक्रमण होना स्वीकार भी किया और फिर तहसीलदार नीमकाथाना ने अतिक्रमण की धारा 91 एलआर एक्ट 1956 में बेदखली के आदेश कर अतिक्रमण हटवाए जाने का आदेश पारित कर दिए। 1 सितम्बर 2021 को अतिक्रमण हटवाया जाना था परंतु इनके द्वारा आदेशों की कोई पालना नहीं की गई।
फिर तहसीलदार नीमकाथाना एवं पटवार हल्का भूदोली ने अतिकर्मियों से मिलकर कर दिनांक 15 सितंबर को अतिक्रमण हटवाए जाने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। जबकि तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
मौके पर अतिक्रमण आज भी मौजूद है जैसा पहले था। अतिकर्मियों ने मौके पर बाजरे की फसल की कास्त कर रखी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार एवं पटवार हल्का भूदोली ने कानून की धारा 91 एलआर एक्ट 1956 मैं बेदखली आदेश का उल्लंघन कर कानून एवं न्याय का मजाक बनाया है।