नीमकाथाना: आमजन मिलावट रहित खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से क्षेत्र में अलग-अलग प्रतिष्ठानों से उठाए सैंपल जांच में फेल होने पर विभाग ने एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराएं। इनमें 6 वादों में अतिरिक्त जिला कलक्टर अनिल महला ने फैसला देते हुए 1.96 लाख जुर्माना लगाया है।
इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
- इसमें अरावली कॉलेज के पास स्थित जय अम्बे जनरल स्टोर पर 31000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम ने इनके यहां से लाल मिर्च पाउडर का सैंपल लिया था।
- सीकर बस स्टैंड को सामने स्थित गिरधर वैष्ण भोजनालय से पनीर के सैंपल फेल होने पर 31000 रुपए।
- चला स्थित विजय जनरल स्टोर से घी का सैंपल कोर्ट ने 31000 रुपए जुर्माना लगाया।
- अजीतगढ़ औद्योगिक क्षेत्र प्र स्थित एसएम इंडस्ट्रीज से धनिया पाउडर का सैंपल फेल होने पर 31000 रुपए,
- भूदोली रोड स्थित ऋषि मसाला उद्योग से लाल मिर्च पाउडर का सैंपल उठाया। जिस पर लेबल को लेकर 21000 रुपए व नीमकाथाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्तिक ऑयल मिल पर रायस ब्रान की बोतल में मिलावट को लेकर 51000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।