नीमकाथाना एडीएम कोर्ट ने 6 प्रतिष्ठानों पर लगाया 1.96 लाख जुर्माना, खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला

Sonu Roy
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नीमकाथाना: आमजन मिलावट रहित खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से क्षेत्र में अलग-अलग प्रतिष्ठानों से उठाए सैंपल जांच में फेल होने पर विभाग ने एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराएं। इनमें 6 वादों में अतिरिक्त जिला कलक्टर अनिल महला ने फैसला देते हुए 1.96 लाख जुर्माना लगाया है। 

इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना

- इसमें अरावली कॉलेज के पास स्थित जय अम्बे जनरल स्टोर पर 31000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम ने इनके यहां से लाल मिर्च पाउडर का सैंपल लिया था।

सीकर बस स्टैंड को सामने स्थित गिरधर वैष्ण भोजनालय से पनीर के सैंपल फेल होने पर 31000 रुपए।

चला स्थित विजय जनरल स्टोर से घी का सैंपल कोर्ट ने 31000 रुपए जुर्माना लगाया।

अजीतगढ़ औद्योगिक क्षेत्र प्र स्थित एसएम इंडस्ट्रीज से धनिया पाउडर का सैंपल फेल होने पर 31000 रुपए, 

भूदोली रोड स्थित ऋषि मसाला उद्योग से लाल मिर्च पाउडर का सैंपल उठाया। जिस पर लेबल को लेकर 21000 रुपए व नीमकाथाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्तिक ऑयल मिल पर रायस ब्रान की बोतल में मिलावट को लेकर 51000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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