सिरोही व हीरानगर की कंपोजिट शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द, करीब 8749280 रूपये चल रहे थे बकाया, अब अनुज्ञाधारी की चल-अचल संपत्ति से करेंगे भुगतान

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नीमकाथाना: आबकारी विभाग ने मासिक गारंटी व एक्साईस ड्यूटी पूरी नहीं करने पर शराब की दो दुकानों के लाइसेंस रद्द करने का मामला सामने आया हैं। यह कार्रवाई सिरोही स्थित शराब दुकान कोड़ 2302049 व हीरानगर स्थित शराब दुकान कोड़ 2302040 के लाईसेंस को रद्द किया है। 
जानकारी के मुताबिक सिरोही स्थित शराब दुकान दीपक कुमार पुत्र बीरबल राम निवासी वार्ड नं 06 के नाम से संचालित थी। जिसकी प्रथम त्रेमास जुलाई अगस्त सहित बेसिक लाईसेंस के कुल करीब 4224189 रूपये बकाया चल रहे थे। जिसको जिला आबकारी विभाग द्वारा बार बार रूपये जमा करवाने का पत्र भेजा लेकिन जमा नहीं करवाया गया।

 वहीं गांवड़ी मोड़ स्थित शराब की दुकान जो कि वार्ड नं 21, 22, 23, 24, 28 व हीरानगर कोड़ 2302040 मनोज कुमार पुत्र राजू राम मीणा वार्ड नं 06 के नाम से संचालित थी। जिसका भी प्रथम त्रेमास व बेसिक लाईसेंस के करीब 4525091 रूपये बकाया चल रहे हैं। बार बार विभाग द्वारा जमा करवाने को कहा लेकिन जमा नहीं करवाया गया। जिसपर जिला आबकारी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा ने लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया।

विभाग ने अनुज्ञाधारी को करवाया नोटिस तामील
जिला आबकारी अधिकारी ने नीमकाथाना विभाग को पत्र भेजा। स्थानीय विभाग में अनुज्ञाधारी को नोटिस तामील करवाया। जिसके बाद कंपोजिट शराब की दुकान के लाइसेंस को रद्द किया गया। 

विभाग ने माल किया जब्त

जानकारी के मुताबिक सिरोही स्थित कंपोजिट दुकानों के लाइसेंस रद्द करने के बाद सिरोही व हीरानगर की दुकान के माल को भी जब्त कर लिया हैं। 

अनुज्ञाधारी की चल अचल संपत्ति होगी जब्त
जानकारी के मुताबिक सिरोही व हीरानगर स्थित कंपोजिट शराब की दुकान के लाइसेंस रद्द होने के बाद विभाग अब अनुज्ञाधारी की चल अचल संपत्ति को जब्त कर बकाया राशि का भुगतान करेगी।

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