सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, कर सकेंगे डोर टू डोर संपर्क
नीमकाथाना: विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि के दौरान डोर टू डोर संपर्क पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सीकर सौरभ स्वामी ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवंबर की सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। लोक सुरक्षा के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किए गए हैं।
वाहनों से मतदाताओं के परिवहन पर रहेगी रोक
इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
बाहरी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रुक सकेगा निर्वाचन क्षेत्र में
कोई भी राजनैतिक व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति यदि सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।
बाहरी व्यक्तियों पर रखी जाएगी पैनी नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी स्वामी ने बताया कि समस्त सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है।
24 व 25 नवम्बर को प्रिंट मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन अनिवार्य
विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 24 तथा 25 नवम्बर को अभ्यर्थी व राजनीतिक दलों द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करवाए जाने वाले समस्त राजनीतिक विज्ञापनों का अनिवार्य रूप से अधिप्रमाणन करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार इन दोनों दिन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी (एमसीएमसी) से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन करवाना होगा। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से पूर्व एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करें।