नियम कानून ताक में रखकर बहुमंजिला इमारत का किया था अवैध निर्माण
नीमकाथाना: राजनैतिक आड़ में अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण! ये कार्य करना कोई आम बात नहीं! आपको सत्ता का पॉवर नीमकाथाना शहर में देखने को मिल सकता है....लेकिन पॉवर जब पॉवर कट हो जाता हैं तो कार्रवाई होना लाजमी है.... जी हां हम बात कर रहे हैं नीमकाथाना मंडी बसावट के समय दिए गए पट्टे के अतिरिक्त अवैध निर्माण करने वालों की। गुरुवार को नगर परिषद ने कॉम्प्लेक्स पर सीजनामे की कार्रवाई को अंजाम दिया। मामला नीमकाथाना शहर में स्थित कपिल मंडी में बने विश्वेश्वरम टॉवर का हैं। कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त सुरेश कुमार मीणा और तहसीलदार महेश कुमार ओला के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई होने से शहर में हड़कंप मच गया। सैकडों प्रत्यक्षदर्शी सीज की कार्रवाई देखने को मौके पर पहुंच गए। उसके बाद कार्रवाई चारों तरफ आग की तरह फैल गई। अधिकारियों ने कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों पर सीजनामा चस्पा भी किया है।
परिषद ने दो जनों के नाम निकाला सीजनामा
नगर परिषद के आयुक्त सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि नीमकाथाना की कपिल मंडी में अवैध निर्माण को लेकर नगरपरिषद की ओर से दो कॉम्लेक्स को सीज किया गया है। नगर परिषद ने ऋषभ मेगोतिया पुत्र पवन मेगोतिया और गोकुल दिवाच के नाम सीजनामा निकाला है। नगर परिषद ने कॉम्लेक्स पर नोटिस चस्पा किया है। जिसमें गोकुलचंद दिवाच और अशोक कुमार पुत्र चन्दगी राम, पक्की प्याउ के सामने वार्ड नं. 1 नीमकाथाना में अवैध निर्माण को नगर परिषद ने अपने कब्जे में लिया।
सीज की अवधि 2 माह, अंडरटेकिंग देकर हटा सकते हैं अवैध निर्माण
नगर परिषद ने कॉम्प्लेक्स को 2 महीने के लिए सीज किया है। यदि अवैध निर्माण को अंडरटेकिंग प्रस्तुत कर अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटा सकते है अगर ऐसा नहीं किया जाता हैं तो ये कॉम्पलेक्स सीज ही रहेंगे।
कार्रवाई को अंजाम देने में ये रहे मौजूद
सीज की कार्रवाई में नगर आयुक्त सुरेश कुमार मीणा, तहसीलदार महेश ओला, एईएन मामराज जाखड़ सहित कर्मचारी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
आरटीआई एक्टिविस्ट ने की थी शिकायत
जानकारी के मुताबिक आरटीआई एक्टिविस्ट जुगल किशोर ने 21 मार्च 2024 को नगर आयुक्त को लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि निर्माण स्वीकृति के विपरीत व पट्टे से अधिक भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है। जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएं। जिसपर संज्ञान लेकर गुरुवार को सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया है।
प्रत्यक्षदर्शियों का लगा जमावड़ा, शहर में बनी चर्चा
गुरुवार को नगर परिषद पूरे लवाजमें के साथ कपिल मंडी स्थित पक्की प्याऊ के पीछे बने कॉम्प्लेक्स पर पहुंची तो हर एक व्यक्तियों में चर्चा बन रही थी आज क्या कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने कॉम्प्लेक्स को सीज किया तो चर्चा का विषय बन गया। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाए।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7) (च) के अंतर्गत की कार्रवाई
नगर परिषद के एईएन मामराज जाखड़ ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त सुरेश मीणा व तहसीलदार महेश ओला के नेतृत्व में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7) (च) के अंतर्गत कार्रवाई की है। कॉम्प्लेक्स मालिक ऋषभ मेगोतिया पुत्र पवन मेगोतिया व गोकुल दिवाच, अशोक कुमार पुत्र चंदगीराम के नाम सीजनामा निकाला हैं।
पूर्व में दिए गए थे नोटिस
जानकारी के मुताबिक शहर में बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स के खिलाफ नगर परिषद ने अवैध निर्माण करने वालों को अंतिम नोटिस जारी किए थे। जिसके बाद सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
बरामदों सहित चबूतरों पर कर लिया अतिक्रमण
नगर परिषद क्षेत्र में कपिल मंडी 1956 में आवंटन प्रक्रिया के तहत 220 फीट चौड़े रास्ते पर आवंटित की गई। जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक एक वर्ग विशेष के लोगों को 10 गुना 30 वर्ग गज पट्टे आवंटित किए गए। जिसमें अधिकतर पट्टाधारियों ने अतिरिक्त चबूतरे बरामदों पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया। उसमें बहु मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई।
उपाध्यक्ष ने पद का दुरुपयोग कर किया अतिक्रमण
जानकारी के मुताबिक उपसभापति महेश मेगोतिया द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पिता की दुकान को तोड़कर नियम कानून ताक में रखकर निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण करवा कर जो मूल पट्टे से 25 प्रतिशत अधिक निर्माण कर लिया गया उक्त संपत्ति उपाध्यक्ष ने गोकुलराम को बेचान भी कर दी गई थी। जिसके बाद नोटिस जारी किए गए थे।
शेष रहे कॉम्प्लेक्स पर भी होगी कार्रवाई
एईएन मामराज जाखड़ ने बताया कि पूर्व में 4 कॉम्प्लेक्स मालिकों को अंतिम नोटिस जारी गया था। जिसमें एक कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया है। अन्य शेष बचे भूदोली रोड़ पर बने कॉम्प्लेक्स मालिक ताराचंद सैनी ने डीएलबी से स्टे ले लिया। बाकी कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की जाएगी।
इनका कहना हैं
शहर में अवैध निर्माण को लेकर शिकायत मिली थी। जिसपर कर्मचारियों से मौके की रिपोर्ट मंगवाई थी, उसके आधार पर अंतिम नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद कपिल मंडी में बने विश्वेश्वरम टॉवर को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7) (च) के अंतर्गत सीज किया है।
मामराज जाखड़
सहायक अभियंता
अतिक्रमण प्रभारी
नगर परिषद नीमकाथाना।